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1984 Sikh Riots: सज्जन कुमार को मिलेगी फांसी या उम्रकैद? अब 25 फरवरी को होगा फैसला

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1984 Sikh Riots: 1984 में ही मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. बाद में विशेष जांच दल को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

By : सुशील कुमार | Edited By: Nidhi Vinodiya | Updated at : 21 Feb 2025 12:34 PM (IST)

1984 Sikh Riots: 1984 सिख विरोधी दंगो से जुड़े एक मामले में शुक्रवार (21 फरवरी, 2025) को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामला में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट सज्जन कुमार की सजा पर 25 फरवरी को फैसला सुनाएगा.

पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है. वहीं कोर्ट ने सज्जन कुमार के वकील से कहा कि वह भी मामले में लिखित दलील जमा कर दें, जिसके बाद वकील की ओर से लिखित दलील जमा कर दी गई है. बीती मंगलवार (18 फरवरी, 2025) को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से भी सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी. 

दो सिखों को जिंदा जलाया था

1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार आरोपी है. कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147/148/149/302/308/323/395/397/427/436/440 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया था. एसआईटी ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उसके उकसाने पर भीड़ ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था.

1984 में फैसले को सुरक्षित रखा गया था

इस मामले का संबंध 1984 के सिख दंगों से है. उस दौरान भीड़ ने सरस्वती विहार में सरने वाले जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी थी. 1984 में ही मामले में तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, बाद मामले को विशेष जांच दल ने संभाल लिया था. इसके बाद 16 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किया और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया.

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Published at : 21 Feb 2025 12:28 PM (IST)

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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

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