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ITR फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो लग सकता है जुर्माना

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ITR Filing Tips: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान नहीं देते. तो आपको उठानी पड़ सकती है परेशानी. चलिए बताते हैं किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 May 2025 07:37 PM (IST)

ITR Filing Tips: हर साल की तरह इस साल के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बारे में सूचना दे दी गई है. साल 2025 में 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जाएंगे. अगर आप भी  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. तो आपको आईटीआर भरते समय कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है. क्योंकि अगर आप जरा सी चूक करते हैं.

तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है. इतना ही नहीं इसके चलते आपके पेनल्टी भी उठानी पड़ सकती है. तो वहीं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस दिया गया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी. 

डेड लाइन का ना करें वेट

इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख की 31 जुलाई है. बहुत से लोग इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन करीब आने पर ही भरना शुरू करते हैं. और इस चक्कर में उनसे गलतियां हो जाती हैं. इसके बाद फिर उन्हें दोबारा से रिटर्न दाखिल करना पड़ता है. तो कई बार इस वजह से पेनल्टी भी लग जाती है. इसलिए समय रहते आराम के साथ ध्यान पूर्वक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें. डेडलाइन का इंतजार बिल्कुल ना करें. 

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गलत फार्म का चुनाव करने से बचें

आपको बता दें इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सामान्य तौर पर लोग जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं. वह होती हैं गलत ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अलग-अलग टैक्स पेयर्स के हिसाब से 7 अलग-अलग कैटेगरी के फार्म जारी किए जाते हैं. अगर आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही फॉर्म नहीं भरा. तो फिर आपका रिटर्न इनवेलिड माना जाएगा. और आपको दोबारा से ITR फाइल करना पड़ जाएगा. 

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वेरीफाई करना ना भूलें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसे वेरीफाई करना होता है .लेकिन बहुत से लोगों वेरीफाई करना भूल जाते हैं. लेकिन जो लोग बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न फाइल करते हैं. उनका रिटर्न इनवैलिड हो जाता है. यानी आपको रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है. आप ओटीपी के जरिए या फिर नेट बैंकिंग के जरिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं.

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Published at : 19 May 2025 07:37 PM (IST)

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