हिंदी न्यूज़बिजनेसPension New Rule: 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने पेंशन के नियम में किया बदलाव
Pension New Rule: केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में बदलाव करते हुए देशभर के लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारी इंक्रीमेंट से नहीं चूकेंगे.
By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 May 2025 10:52 AM (IST)
Pension New Rule: सरकार ने एक बार फिर से बड़ा बदलाव करते हुए देश के लाखों कर्मचारियों को राहत दी है. नए नियम के तहत सैलरी बढ़ने से ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा. दरअसल, सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है ताकि उनके लिए भी पेंशन का कैलकुलेशन उसी आधार पर हो सके.
अब इस आधार पर तय होगी पेंशन
सरकार के इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो पहले सिर्फ एक दिन के अंतर की वजह से इंक्रीमेंट से चूक जाते थे. दरअसल, महंगाई भत्ता 1 जनवरी या 1 जुलाई को बढ़ना होता है. ऐसे में पेंशन का कैलकुलेशन करने से पहले ही सालाना इंक्रीमेंट का लाभ जोड़ दिया जाता है. इस इंक्रीमेंट के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त रकम कितनी होगी और उसके बाद पेंशन कितना मिलेगा. सरकार के इस नए फैसले से महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ उनकी पेंशन में जोड़कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी मंजूरी
2006 में सरकार ने हर साल 1 जुलाई को एक समान वेतन वृद्धि की तारीख तय की थी. 2016 में दो तारीखें कर दी गईं- 1 जनवरी और 1 जुलाई. इससे ठीक एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी जब इंक्रीमेंट से चूक गए, तो इसका असर पेंशन पर भी पड़ा. 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में रिटायर कर्मचारी को नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 और 2024 में ऐसे मामलों में नोशनल इंक्रीमेंट मिलने के अधिकार को मंजूरी दे दी.
यह है ध्यान रखने वाली बात
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 20 मई, 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर स्पष्ट किया है कि अब यह लाभ सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, बशर्ते उन्होंने सर्विस सही ढंग से पूरी की हो. हालांकि, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि नोशनल पेंशन का कैलकुलेशन सिर्फ मंथली पेंशन के लिए ही होगा. बाकी ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कम्युटेशन जैसे दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर यह लागू नहीं होगा. मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 30 जून को 79,000 रुपये थी और उसे 1 जुलाई से 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलना था, तो अब उसकी पेंशन 81,000 रुपये के आधार पर ही तय की जाएगी.
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Published at : 22 May 2025 10:50 AM (IST)
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