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SEBI ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को दे दी डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज रखने की इजाजत, जानें डिटेल

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SEBI: सेबी के इस नए आदेश के तहत एओपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेंगे जिसकी इजाजत दी गई है और इन्हें पैन डिटेल देना जरूरी होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 25 Feb 2025 10:30 PM (IST)

SEBI: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) को अपने नाम से डीमैट अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है ताकि वे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज अपने डीमैट अकाउंट में रख सके. हालांकि, इक्विटी शेयर को डीमैट अकाउंट में नहीं रख सकेंगे. सेबी के इस नए नियम को 2 जून से लागू कर दिया जाएगा, जिसका मकसद एओपी के लिए निवेश को आसान बनाना है. बता दें कि एओपी यानी कि एसोसिएशंस ऑफ पर्संस ऐसे लोगों का एक समूह है, जो एक जैसे मकसद के लिए साथ मिलकर काम करते हैं. यानी कि ये लोग साथ में मिलकर कोई बिजनेस चला सकते हैं या कोई खास प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना चाहते हैं. 

अब बिजनेस में होगी आसानी

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा, संबंधित सभी कानूनों की जांच करने और हितधारकों के साथ बात करने के बाद बिजनेस को आसानी से बढ़ने देने की सुनिश्चितता के लिए एओपी के नाम पर डीमैट खाता खोलने की इजाजत देने का फैसला लिया गया है ताकि डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज की यूनिट्स को रखा जा सके. इसमें आगे कहा गया, ''इस डीमैट अकाउंट के इस्तेमाल की इजाजत इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब करने या इन्हें रखने के लिए नहीं दी जा रही.''  

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा, ''संबंधित सभी कानूनों की जांच करने और हितधारकों के साथ बात करने के बाद बिजनेस को आसानी से बढ़ने देने की सुनिश्चितता के लिए एओपी के नाम पर डीमैट खाता खोलने की इजाजत देने का फैसला लिया गया है ताकि डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज की यूनिट्स को रखा जा सके.'' इसमें आगे कहा गया, इस डीमैट अकाउंट के इस्तेमाल की इजाजत इक्विटी शेयरों को सब्सक्राइब करने या इन्हें रखने के लिए नहीं दी जा रही.  

विवाद की स्थिति में इनसे मांगी जाएगी जवाबदेही

एओपी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करना होगा. सेबी ने कहा कि एओपी और उसके प्रिंसिपल ऑफिसर (जैसे सेक्रेटरी या ट्रेजरर) के पैन डिटेल की जरूरत होगी. किसी प्रकार के विवाद में प्रिंसिपल ऑफिसर से ही जवाबदेही मांगी जाएगी. हालांकि, जिम्मेदार एओपी के सभी सदस्य होंगे. सेबी ने इंडस्ट्री स्टैन्डर्ड फोरम  (ISF) के मेंबर्स एसोसिएशंस और स्टॉक एक्सचेंजों से अपनी वेबसाइटों पर एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) रेगुलेशंस के संबंध में उद्योग मानकों को पब्लिश करने के लिए कहा है. 

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Published at : 25 Feb 2025 10:30 PM (IST)

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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

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