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Waqf Property Portal: वक्फ संपत्तियों को इस पोर्टल पर करने होगा रजिस्टर, 6 महीने का होगा वक्त, नहीं किया तो....

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWaqf Property Portal: वक्फ संपत्तियों को इस पोर्टल पर करने होगा रजिस्टर, 6 महीने का होगा वक्त, नहीं किया तो....

सरकार 6 जून को 'उम्मीद' नामक वक्फ संपत्ति पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. इसमें पंजीकरण, जीओ टैगिंग और लाभार्थियों की पहचान जैसे कई प्रावधान शामिल हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Jun 2025 10:53 PM (IST)

Waqf Property Portal: वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब सरकार एक पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है. सरकार 6 जून को एक पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने जा रही है. इस पोर्टल का नाम ‘उम्मीद’ यानी Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development होगा. 

देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अब उम्मीद नाम के इसी पोर्टल पर किया जाएगा. पोर्टल लॉन्च होने के बाद अगले 6 महीने में इस पोर्टल पर वक्फ की सभी संपतियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा. खास बात ये है कि जो संपत्ति महिलाओं के नाम पर है उसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा अगर आश्रित बच्चे हैं तो वो संपत्ति भी वक्फ की घोषित नहीं की जा सकेगी. 

वक्फ के संपत्ति के लाभार्थी
अगर वक्फ के संपत्ति के लाभार्थियों की बात करें तो केवल महिलाएं, बच्चे और गरीब वर्ग ही होंगे. लाभार्थियों के पहचान के लिए चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा. इतना ही नहीं, पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान संपत्ति का पूरा विवरण यानी लंबाई, चौड़ाई और जीओ लोकेशन भी देनी होगी. इन सभी संपतियों की जीओ टैगिंग भी अनिवार्य होगी.

वक्फ प्रबंधन की जरूरी जिम्मेदारी
वक्फ की संपत्तियों को पोर्टल पर रजिस्टर करने की जिम्मेदारी मुतवल्ली यानी वक्फ प्रबंधन की होगी. रजिस्टर करने में मुतवल्ली की मदद राज्य वक्फ बोर्ड करेगा. अगर किसी कारण से वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर नहीं रजिस्टर किया गया तो उसे कुछ और समय दिया जाएगा. लेकिन अगर कोई संपत्ति रजिस्टर नहीं होती है तो उसे विवादित मान लिया जाएगा और फिर वक्फ ट्रिब्यूनल को मामला भेज दिया जाएगा.

चीफ जस्टिस बीआर गवई का बयान
चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा था कि संसद की तरफ से पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा होती है. इस तरह से मामलों में अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं, जब तक कि कोई स्पष्ट मामला न बन जाए. देश के उच्च न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया था कि वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता 1923 से चली आ रही है.

Published at : 03 Jun 2025 10:53 PM (IST)

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