6 घंटे पहले 1

जबरन सर्विस चार्ज पर CCPA सख्त, दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर रिफंड के आदेश दिए गए

सरकार के मुताबिक सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ग्राहकों की तरफ से मना करने पर इसकी वसूली नहीं की जा सकती

ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट पर CCPA (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी ने दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर रिफंड के आदेश दिए है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि जबरन सर्विस चार्ज पर CCPA सख्त हो गया है।

CCPA ने दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की है और ग्राहकों को सर्विस चार्ज रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के तमाम मामले सामने आए हैं। ग्राहकों की तरफ से मना करने के बावजूद उन्हें रिफंड नहीं दिया गया है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। सरकार के मुताबिक सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ग्राहकों की तरफ से मना करने पर इसकी वसूली नहीं की जा सकती।

दिल्ली HC ने सर्विस चार्ज नहीं वसूलने का फैसला दिया है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन में इस फैसले को डिविजन बेंच में चुनौदी थी है। आज दिल्ली HC डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई कर सकती है।

CCPA ने जिन रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की है, उसमें मखना डेली, ज़ीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन शामिल हैं। CCPA ने इन सभी को नोटिस जारी कर उपभोक्ताओं से वसूले गए अनिवार्य सर्विस चार्ज को वापस करने का निर्देश दिया है।

CCPA ने यह कदम उपभोक्ताओं पर रेस्टोरेंट्स द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2025 को CCPA की गाइडलाइन्स को बरकरार रखते हुए साफ कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को अनिवार्य नहीं बना सकता।

हाल ही में उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर कई शिकायतें मिलीं जिनमें आरोप था कि कुछ रेस्टोरेंट कोर्ट के फैसले और CCPA के दिशा-निर्देशों के बावजूद जबरन सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। इन शिकायतों के आधार पर CCPA ने यह सख्त कार्रवाई की है।

पूरा लेख पढ़ें

ट्विटर से

टिप्पणियाँ