2 दिन पहले 1

'दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा वह घृणित', जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा वह घृणित', जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30-40 पन्नों वाले अग्रिम जमानत याचिकाओं के निपटारे के आदेशों पर कड़ी आपत्ति जताई. धोखाधड़ी के एक केस में हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Vikram Kumar | Updated at : 21 Feb 2025 11:32 PM (IST)

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय 30 से 40 पन्नों का आदेश पारित करने पर शुक्रवार (21 फरवरी 2025) को आपत्ति व्यक्त की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, वह घृणित है. अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय हाई कोर्ट की ओर से 30-40 पृष्ठ लिखना, निचली अदालत को यह संकेत देने जैसा है कि आपके पास दोषी ठहराने के लिए यह एक कारण है. मूलतः यह एक दोषसिद्धि आदेश है.’’

धोखाधड़ी के मामले में SC कर रहा था सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट धोखाधड़ी के एक मामले में डॉक्टर आधार खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था. खेड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने छह फरवरी को अपने 34 पृष्ठ के आदेश में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ही याचिकाकर्ता और उसकी मां के माध्यम से एक फर्म का संचालन कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उनकी भूमिका को उनके पिता के बराबर बताया और याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने में इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि वह मामले की जांच में शामिल हुए थे. लूथरा ने दलील दी कि मामले में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने मांगा जवाब

उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ता के पिता ही याचिकाकर्ता और उनकी मां (प्रॉक्सी के रूप में) के माध्यम से संबंधित फर्म चला रहे थे. उन्हें 7 महीने की हिरासत के बाद जमानत दी गई. याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने उनके पिता के बराबर माना और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि वह 5 मौकों पर जांच में शामिल हुए. इसके बाद, पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और खेड़ा को मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया."

ये भी पढ़ें :  खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन, अर्श डल्ला के 2 सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Published at : 21 Feb 2025 11:32 PM (IST)

हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें

'मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ', UCC कानून के खिलाफ उत्तराखंड HC पहुंचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

'मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ', UCC कानून के खिलाफ उत्तराखंड HC पहुंचा AIMPLB

सिंहस्थ 2028 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने शिप्रा नदी पहुंचे साधु संत क्यों हुए नाराज? दिया अल्टीमेटम

सिंहस्थ 2028 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने शिप्रा नदी पहुंचे साधु संत क्यों हुए नाराज? दिया अल्टीमेटम

मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, लाल साड़ी में दुल्हन जैसी करीना कपूर को देख घायल हुए सैफ, देखें तस्वीरें

मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, लाल साड़ी में दुल्हन जैसी करीना को देख घायल हुए सैफ

 'सर आपके साथ एक फोटो...', सीएम मोहन यादव ने छात्रों से खुलकर की बात, देखें वीडियो

Free Laptop Yojana: 'सर आपके साथ एक फोटो...', सीएम मोहन यादव ने छात्रों से खुलकर की बात, देखें वीडियो

ABP Premium

 भारत के प्रति ट्रंप का रवैया सकारात्मक और चीन के प्रति सतर्क है- पूर्व अमेरिकी राजदूत कर्ट वोल्कर बॉलीवुड के लिए गाने का कोई सपना या प्लानिंग नहीं था- Papon पेज थ्री पार्टियों की 'जहरीली' हसीना! | ABP News महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने वालों को इस तरह दबोचेगी पुलिस | UP Police

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

पूरा लेख पढ़ें

ट्विटर से

टिप्पणियाँ