हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया' न तो मर्डरर और न ही ड्रग माफिया', सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि यह एक घोटाला है जिसमें प्रमाण पत्र देने वाले लोग शामिल हो सकते हैं. हम जांच करना चाहते हैं कि क्या यह एक अलग मामला है या ऐसे कई मामले हैं.
By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 May 2025 08:05 PM (IST)
पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर (फाइल फोटो)
Trainee IAS Puja Khedkar: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बुधवार (21 मई, 2025) अग्रिम जमानत दे दी है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पास करने के लिए ओबीसी और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए खेडकर पर धोखाधड़ी करने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को राहत देते हुए कहा कि उन्हें 35 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने नवंबर 2024 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया खेडकर की हरकतें धोखा देने के इरादे से की गई थीं.
वो जांच में सहयोग करेंगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जांच अधिकारियों के इस दावे को खारिज कर दिया कि खेडकर ने जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सहयोग करेंगी. पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
हिरासत में रखना जरूरी नहीं: अदालत
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि उन्होंने कोई हत्या नहीं की है. यह एनडीपीएस (नारकोटिक्स विरोधी कानून) अपराध नहीं है. वह सहयोग करेंगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने खेडकर को रिहा करने के खिलाफ तर्क देते हुए कहा था कि साजिश के विवरण को उजागर करने के लिए पुलिस को पूजा खेडकर की लगातार हिरासत की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि यह एक घोटाला है जिसमें प्रमाण पत्र देने वाले लोग शामिल हो सकते हैं. हम जांच करना चाहते हैं कि क्या यह एक अलग मामला है या ऐसे कई मामले हैं. अदालत ने कहा कि खेडकर को जाली प्रमाण पत्र किस स्रोत से मिले, इसका खुलासा किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें हिरासत में रखना जरूरी नहीं है.
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Published at : 21 May 2025 08:05 PM (IST)
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