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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहाकुंभ भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, मुआवजे से जुड़ा है मामला
Maha Kumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ मामले में मुआवजे में देरी पर न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है.
By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 Jun 2025 04:24 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Source : सौरभ मिश्रा
UP News: महाकुंभ मेले के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान की रात हुई भगदड़ की त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है. अब महाकुंभ भगदड़ मामले में मुआवजे में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है.
न्यायालय की अवकाश पीठ ने सरकार के रवैये को 'अस्थिर' और 'नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन' करार दिया है. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सख्त टिप्पणी की है.
बता दें कि महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे. इस दौरान जब श्रद्धालु संगम तट की ओर बढ़ रहे थे, तभी भगदड़ हुई. इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई थी जबकि 90 से ज्यादा घायल हुए थे. वहीं यूपी सरकार ने इस घटना के मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया था.
(ये खबर अपडेट की जा रही है)
Published at : 07 Jun 2025 04:19 PM (IST)
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