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Waqf Act Hearing LIVE: सरकार ने मांगा 1 हफ्ते का वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति न हो', SG बोले-OK

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWaqf Act Hearing LIVE: सरकार ने मांगा 1 हफ्ते का वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति न हो', SG बोले-OK

Waqf Amendment Act 2025 LIVE Updates: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 17 Apr 2025 02:41 PM (IST)

 सरकार ने मांगा 1 हफ्ते का वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति न हो', SG बोले-OK

सुप्रीम कोर्ट

Source : twitter

Background

Waqf Amendment Act 2025 LIVE Updates: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हो गई. यह कानून 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ था. इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में सुधार लाना है, लेकिन विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसे "मुस्लिम विरोधी" और "असंवैधानिक" कहकर चुनौती दी है.

16 अप्रैल को हुई सुनवाई के पहले दिन में तीखी बहस और अहम टिप्पणियां हुईं. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए.

बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने किया वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन 

बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर सवाल उठाए जाने के बाद पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक कानूनी और प्रशासनिक संस्था है, न कि धार्मिक संस्था इसलिए इसमें अन्य समुदायों के लोग भी हो सकते हैं. एएनआई से बात करते हुए पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यह कहा था कि वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं, बल्कि कानूनी संस्था है.

उन्होंने आगे कहा, "यह एक उचित सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा निर्णय दे चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं, बल्कि एक कानूनी संस्था है जो वक्फ संपत्तियों का ध्यान रखती है. इसी तरह एक अन्य आदेश में यह भी कहा गया था कि वक्फ एक प्रशासनिक संस्था है, न कि धार्मिक. इसी वजह से इसमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों सदस्य हो सकते हैं, यह बिलकुल सही है."

'वक्फ कानून पर उम्मीद कायम, हमारे पक्ष में आएगा जजमेंट'

मोहम्मद अदीब ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जितने भी बिंदुओं का जिक्र किया गया, उन सभी बिंदुओं पर ऐसा लगता है कि बेंच सहमत है, क्योंकि बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया. मगर, वह उसका जवाब नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि जब ‘वक्फ बाय यूजर’ को खत्म कर देंगे तो यह पूरा एक किस्सा खड़ा हो जाएगा. उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से यह भी कहा कि मुसलमान के लिए अलग कानून है और हिंदुओं के लिए अलग. आप उनमें कैसे गैर-मुस्लिमों को रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो आप यह बताइए कि हिंदुओं के जो मठ हैं, उसमें मुसलमान को लेंगे? सॉलिसिटर जनरल इस पर जवाब नहीं दे पाए. मुझे लगता है कि इस पर जजमेंट आज ही आ जाना चाहिए था."

14:40 PM (IST)  •  17 Apr 2025

Waqf Act Hearing LIVE: 5 मई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 5 मई को करेगा.

14:39 PM (IST)  •  17 Apr 2025

Waqf Act Hearing LIVE: 'एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें'

CJI ने कहा, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें." CJI ने यह भी कहा, "1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (सुनवाई की सूची) में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके."

14:39 PM (IST)  •  17 Apr 2025

Waqf Act Hearing LIVE: 'एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें'

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14:31 PM (IST)  •  17 Apr 2025

Waqf Act Hearing LIVE: 'एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें'

CJI ने कहा, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें." CJI ने यह भी कहा, "1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (सुनवाई की सूची) में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके."

14:31 PM (IST)  •  17 Apr 2025

Waqf Act Hearing LIVE: 'एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें'

CJI ने कहा, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें." CJI ने यह भी कहा, "1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (सुनवाई की सूची) में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके."

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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

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