हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली स्कूल EWS प्रवेश 2025-26 का परिणाम घोषित, पहले लॉटरी ड्रॉ को डाउनलोड करने के लिए यहां करें चेक
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं वंचित वर्ग (DG) कोटे के तहत होने वाले एडमिशन के लिए पहला ड्रॉ जारी किया गया. जानिए कैसे आप कर सकते हैं चेक.
By : एबीपी फीचर डेस्क | Updated at : 05 Mar 2025 10:25 PM (IST)
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) श्रेणी में प्रवेश परिणाम घोषित कर दिए हैं. निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए बुधवार दोपहर 2:30 बजे पहला कंप्यूटराइज्ड लॉटरी ड्रॉ आयोजित किया गया.
यह लॉटरी ड्रॉ शिक्षा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया, जो दिल्ली-110054 स्थित सचिवालय में स्थित है. इस आयोजन में DoE के अधिकारियों, स्कूल प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों ने उपस्थित होकर प्रक्रिया की निगरानी की और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की. यह प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का काम करती है. लॉटरी ड्रॉ की सूची और आवंटित स्कूलों का विवरण जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. अभिभावक नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके दिल्ली स्कूल EWS प्रवेश 2025 की पहली लॉटरी सूची डाउनलोड कर सकते हैं.
दिल्ली स्कूल EWS प्रवेश 2025-26 परिणाम: ऐसे करें डाउनलोड
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, edudel.nic.in.
- 'दिल्ली स्कूल EWS प्रवेश 2025-26 परिणाम' लिंक पर क्लिक करें.
- यह आपको लॉगिन पेज पर दोबारा निर्देशित करेगा.
- अपना पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- दिल्ली स्कूल EWS प्रवेश 2025-26 परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- परिणाम डाउनलोड करें और इसे सेव करें.
दिल्ली स्कूल EWS प्रवेश 2025-26 परिणाम डाउनलोड लिंक
आगे का ये है प्रोसीजर
चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं. इसमें आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र संबंधित स्कूल में जमा करना शामिल है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो आवंटित सीट रद्द हो सकती है.
EWS/DG प्रवेश प्रक्रिया दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, निजी, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं. इन सीटों का सही तरीके से आवंटन करने के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी ड्रॉ आयोजित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर पात्र बच्चे को प्रवेश पाने का समान अवसर मिले.
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Published at : 05 Mar 2025 10:25 PM (IST)
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