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हैदराबाद में ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों पर कसा शिकंजा

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में ईडी का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों पर कसा शिकंजा

कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है जल्द ही सभी आरोपियों को समन भेजा जा सकता है. अगर आरोप साबित होते हैं तो ईडी उनकी संपत्तियों को जब्त करने की सिफारिश कर सकता है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Mar 2025 10:00 PM (IST)

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत हैदराबाद की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की है. यह मामला M/s MBS Jewellers Pvt Ltd, M/s Mussadilal Gems & Jewels (India) Pvt Ltd और उनके निदेशकों सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, Karri Ravi Prasad और Valluri Mohan Rao से जुड़ा है.

ईडी की तरफ से दायर इस शिकायत को (1 मार्च, 2025) को हैदराबाद की विशेष अदालत (PMLA) ने संज्ञान में लिया है. इसका मतलब है कि अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ेगी और आरोपियों पर शिकंजा कस सकता है.

क्या है पूरा मामला?
ईडी की जांच के अनुसार M/s MBS Jewellers Pvt. Ltd. और M/s Mussadilal Gems & Jewels (India) Pvt. Ltd. ने कथित रूप से करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की हैं. इन कंपनियों के मालिकों और निदेशकों पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गुमराह कर कर्ज लेने, गहनों की आड़ में अवैध लेनदेन करने और धन शोधन (Money Laundering) में शामिल होने के आरोप हैं.

ईडी की कार्रवाई क्यों अहम है?
1. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर ईडी लगातार शिकंजा कस रहा है.
2. जांच में अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो आरोपियों की संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं.
3. अभियोजन शिकायत दाखिल होने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलेगा.

क्या हो सकता है आगे?
कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है जल्द ही सभी आरोपियों को समन भेजा जा सकता है. अगर आरोप साबित होते हैं तो ईडी उनकी संपत्तियों को जब्त करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाई
ईडी पहले भी हीरा और ज्वेलरी कारोबार से जुड़े कई घोटालों की जांच कर चुका है. इससे पहले भी देश के कई राज्यों में बड़े ज्वेलरी कारोबारियों पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं.

अब देखना यह होगा कि हैदराबाद की अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और आरोपियों के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं.

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Published at : 04 Mar 2025 10:00 PM (IST)

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राजेश शांडिल्य

राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा

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