हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बाबरी मस्जिद के मामले में भी...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले मौलाना अरशद मदनी?
Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट के वक्फ से जुड़े फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अदालत वक्फ बाय यूजर को मानेगी और फैसले से उम्मीद जगी है.
By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Apr 2025 04:00 PM (IST)
मौलाना अरशद मदनी (फाइल फोटो)
Waqf Act 2025: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल, 2025) को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए एक हफ्ते तक मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा है.
जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ की मांग कर रहे हैं, वह दरअसल अदालत से बचना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जो शुरुआती रुख दिखाया, उससे वे निराश थे, इसलिए उन्होंने और समय मांगा था, लेकिन हमें उम्मीद है की अदालत के फैसले का रुख सही होगा. आज नहीं तो एक हफ्ते बाद ही सही. सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह का स्टे है और आगे की सुनवाई में भी यही रुख बने रहने की उम्मीद है.
'गंभीरता से मामले को देख रही है अदालत'
मदनी ने कहा कि यदि कोई यह सोचता है कि अदालत से समय लेकर भागने से फैसला उनके पक्ष में आएगा तो ऐसा नहीं होगा. बल्कि कोर्ट के रुख से स्पष्ट है कि वह इस विषय को गंभीरता से देख रही है. उन्होंने यह भी बताया कि JPC (संयुक्त संसदीय समिति) में जो मुद्दे उठाए गए थे, उन पर अमल नहीं हुआ. बाबरी मस्जिद केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 'वक्फ बाय यूजर' को मान्यता दी थी यानी मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया था.
'विरोध से हो सकती है अशांति'
मौलाना मदनी ने यह भी चेताया कि अगर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे तो इससे तनाव बढ़ सकता है. मुर्शिदाबाद में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी जहां लोगों की मौत हुई और कई लोग जेल भी गए. इसलिए उन्होंने अपील की कि विरोध शांति से करें और सड़कों पर ना उतरें.
बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हिंसा हुई है. मुर्शिदाबाद में तीन लोगों की जान गई और 500 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ. बीजेपी ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की. टीएमसी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.
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Published at : 17 Apr 2025 04:00 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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